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करोड़ों पीएफ धारकों को लगा झटका, अब आधार कार्ड नहीं होगा मान्य






एनडी न्यूज नेटवर्क। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को मुख्य आइडी के तौर पर मान्य किया है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसको आइडी मानने से इंकार कर दिया है। ईपीएफओ के इस फैसले से करोड़ों सदस्य प्रभावित होने वाले है। ईपीएफओ ने मान्य होने वाली आइडी से बाहर कर दिया है।  ईपीएफओ सदस्य आधार कार्ड को जन्मतिथि के तौर पर मान्य करता था, लेकिन अब जन्मतिथि सत्यापित करने में आधार कार्ड का प्रयोग नहीं होगा।

यूआईडीएआई ने हाल ही में सर्कुलर में कहा है कि आधार कार्ड 12 अंकों की एक विशिष्ट आईडी है। इसे भारत सरकार ने जारी किया है। यह देश में किसी व्यक्ति की पहचान और उसके स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है।

ईपीएफओ अब इन आडी को करेगा मान्य 

ईपीएफओ के सर्कुलर के अनुसार केवल अब सत्यापन के लिए कागजातों की लिस्ट जारी कर दी है। जहां पर जन्मतिथि मान्य करने के लिए जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार से जारी जन्म प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी किया गया मार्कशीट।  स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्मतिथि हो। केंद्र या राज्य के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र। आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड।

सरकार से जारी डोमिसाइल प्रमाणपत्र। सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाणपत्र। सर्कुलर में कहा गया कि आधार कार्ड किसी व्यक्ति को पहचान के सत्यापन के लिए हो सकता है। लेकिन, यह जन्मतिथि का सबूत नहीं है। इसलिए, जन्मतिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची आधार को बाहर किया गया है।

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