


एक समय में 100 से अधिक छात्र उपस्थित रहते तो संस्थानिक भवन विनियम लागू

पहले 300 वर्गमीटर का नियम था।
अब 500 वर्गमीटर होना जरूरी है, कोचिंग सेंटर खोलने के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल।
बड़े शहरों में सड़क की चौड़ाई 18 मीटर और छोटे शहरों में 12 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए
एनडी न्यूज नेटवर्क। नए बिल्डिंग बायलॉज में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में क्लास चलाने को प्रतिबंधित कर दिया है और क्लास रूम में 1.75 वर्गमीटर एरिया एक छात्र के लिए होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर को अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेना जरूरी होगा। किसी कोचिंग सेंटर में एक समय में 100 से अधिक छात्र उपस्थित रहते तो संस्थानिक भवन विनियम लागू होंगे।
स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स के लिए पांच हजार वर्गमीटर एरिया अनिवार्य
एम्यूजमेंट पार्क के लिए 1 हैक्टेयर जमीन जरूरी होगी। इसके लिए सड़क चौड़ाई में बदलाव किया है। एम्यूजमेंट पार्क के लिए बड़े शहरों में 30 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमति मिलेगी। पहले 18 मीटर चौड़ी सड़क का नियम था।
80 फीट सड़क पर ही रूफटॉप रेस्टारेंट
बड़े शहरों में 24 मीटर यानि 80 फीट चौड़ी सड़क पर ही रूफ टॉप रेस्टारेंट की अनुमति मिलेगी। छोटे शहरों में 18 मीटर का नियम होगा। छत का अधिकतम 75% एरिया यूज होगा, 25% में अस्थाई स्ट्रक्चर बना सकेंगे।
पट्टे की जमीन सड़क में गई तो सेटबैक मानी जाएगी
सड़क चौड़ाई में पूर्व में आवंटित पट्टे शुदा जमीन सड़क चौड़ाई में ली तो इसे सेटबैक का हिस्सा मानकर अग्र सेटबैक के बराबर माना जाएगा। 90 वर्गमीटर एरिया तक के भूखंड में दो पेड़ लगाना जरूरी होगा।
अब एम्यूजमेंट पार्क के लिए एक हैक्टेयर जमीन जरूरी होगी
कोचिंग सेंटर बायलॉज की पालना नहीं कर रहे: शहर में गोपालपुरा, सांगानेर, प्रतापनगर, टोंक रोड, लालकोठी, झोटवाड़ा सहित कई इलाकों करीब एक हजार से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। सरकार ने इनको शिफ्ट करने के लिए प्रतापनगर में 600 करोड़ रुपए खर्च कोचिंग हब का निर्माण किया था, लेकिन दो साल बाद भी कोचिंग सेंटर शिफ्ट नहीं हुए। ज्यादातर कोचिंग सेंटर रिहायशी भूखंडों में संचालित हो रहे हैं। यहां बिल्डिंग बायलॉज का नियमों का पालना नहीं हो रही है। कई बिंदुओं पर जानकारी लेने के बाद करीब 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिया था।
